सुप्रीम कोर्ट के दर पर नेता की बेटी, ये है मामला...

नई दिल्ली: कर्नाटक के एक दिग्गज नेता की बेटी ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अपने पिता और भाई पर गंभीर इलज़ाम लगाए हैं. उसका कहना है कि उसे अपने प्रेमी की जगह दिल्ली के एक लड़के के साथ जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया. अपील के कुछ घंटों बाद ही उसे दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मिल गई. बुधवार सुबह 10:30 बजे वकील सुनील फर्नांडिस ने मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ से एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की अपील की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोपहर 2 बजे सुना.

महिला की ओर से पेश् वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 26 साल की युवती को उसके पिता और भाई द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई है. इतना ही नहीं भाई ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि उसने परिवार की मर्जी से शादी ना करते हुए अपने प्रेमी का हाथ थामा तो उसपर एसिड अटैक या उसका बलात्कार कर दिया जाएगा. वकील ने बताया कि युवती के पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद भी 14 मार्च को युवती की जबरन शादी करा दी गई थी. वकील ने इस सम्बन्ध में सबूत के तौर पर टेक्स्ट मेसेज भी दिखाए जो युवती ने शादी के दिन पुलिस को भेजे थे, लेकिन पुलिस नहीं आई.

कोर्ट ने कहा कि यह हादिया केस की तरह ही है, इस मामले में लड़की उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती जिसे उसके पैरेंट्स ने चुना है, इसलिए यह शादी नहीं मानी जा सकती, लेकिन इसको निरस्त करने के लिए फैमिली कोर्ट अधिकृत है. हम इसे गैरकानूनी नहीं ठहरा सकते, अगर लड़की अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती है तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन तब तक हम उसे पूरा संरक्षण प्रदान करेंगे.पीठ ने कहा कि धारा-12 सी में स्पष्ट कहा गया कि अगर शादी जबरन सहमति लेकर की गई है तो शादी को शून्य ठहराया जा सकता है, लेकिन उसे निरस्त फैमिली कोर्ट द्वारा किया जाएगा.

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