कर्नाटक 'अनलॉक 2' सोमवार को कर्नाटक में लागू हो गया और 5 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने पहले राज्य के 17 जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी थी। ये छूट बेंगलुरु शहरी, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, मांड्या, कोप्पला, चिक्कबल्लापुर, तुमकुरु, कोलार, गडग, धारवाड़, रायचूर, बागलकोट, कालाबुरागी, हावेरी, रामनगर, यादगीर और बीदर में लागू हैं। सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा और सप्ताहांत के दौरान शुक्रवार को शाम 7 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा। *पूरे राज्य में लागू नियम: • हर रोज रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। • बसें 50% बैठने की क्षमता के साथ चल सकती हैं। • सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक। • सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। • बिना एयर कंडीशनिंग वाले होटल, क्लब और रेस्तरां शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। शराब की अनुमति नहीं होगी। • जिम ने आधी क्षमता से काम करना शुरू किया। • वॉकिंग और जॉगिंग के लिए पार्क सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। • 50% तक की बुकिंग के साथ लॉज और रिसॉर्ट के संचालन की अनुमति। • दर्शकों के बिना बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति। • आउटडोर फिल्म की शूटिंग आज से फिर से शुरू हो सकती है। • हालांकि बस संचालन कार्यालय जाने वालों और निर्भर अन्य लोगों के लिए राहत के रूप में आया है। वे पट्टेदार संख्या में और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल रहे हैं। *इन गतिविधियों के लिए लागू रहेगा प्रतिबंध:- सभी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित। सभी शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, पब और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के यूजर्स को इन तथ्यों का करना होगा पालन नहीं तो लग जाएगा प्रतिबन्ध एमपी कांग्रेस नेता अजय सिंह ने पीएम से वरिष्ठ नागरिक पेंशन बढ़ाने का किया आग्रह ओडिशा के वैक्सीनेशन सेण्टर की बड़ी लापरवाही, 30 मिनट के अंतराल में व्यक्ति को दी गई दोनों खुराक