नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। 3 सितंबर को, दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे। इस मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, और विनोद चौहान को भी आरोपी के रूप में समन जारी किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को रखी गई है। इसके अतिरिक्त, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया तथा प्रोडक्शन वारंट जारी किया, जिसके तहत केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया गया था। पिछली सुनवाई में नायर को जमानत दी गई थी। 'जेल में रहने लायक हैं ये लोग...', BJP पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे ट्यूशन जा रही लड़की को उठाया, 2 दिन तक किया बलात्कार और... एशियाई गेम्स में योगा के शामिल होने से परेशान सद्गुरु, कही ये बड़ी बात