कोल्लम: केरल की एक अदालत ने आयुर्वेद की छात्रा विस्मया के पति को दहेज हत्या के केस में मंगलवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विस्मया ने पिछले साल जून में अपने ससुराल में फंदे से लटककर ख़ुदकुशी कर ली थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वॉट्सऐप मेसेज भेजकर अपना दर्द बयां किया था। दोषी पर साढ़े 12 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक (SPP) जी मोहनराज ने जानकारी दी है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक सुजीत केएन ने दोषी एस किरण कुमार को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के मामले में भी IPC की संबंधित धाराओं के तहत छह साल और दो साल कैद की सजा सुनाई है। कुमार को दहेज लेने के जुर्म में दहेज निषेध अधिनियम के तहत छह वर्ष और दहेज की मांग करने पर एक साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद SPP ने कहा है कि कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कुमार पर 12,55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से दो लाख रुपये पीड़िता के माता-पिता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 17 मई को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केरल पुलिस ने अपने 500 पेज की चार्जशीट में कहा था कि विस्मया ने दहेज प्रताड़ना के चलते ख़ुदकुशी की थी। 22 वर्षीय विस्मया 21 जून, 2021 को कोल्लम जिले के सस्थामकोट्टा में अपने पति के घर में मृत मिली थी। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन PFI की रैली में हिन्दुओं और ईसाईयों के खिलाफ नफरती नारे, हिरासत में कार्यकर्ता तजिंदर बग्गा केस: पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट से लगाई अपहरण की FIR रद्द करने की गुहार हेमंत सरकार के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC पर छोड़ा फैसला