कोच्ची: कोरोना महामारी के मद्देनज़र केरल सरकार ने महामारी अध्यादेश में बदलाव किया है. इसके तहत केरल सरकार कोविड-19 से सम्बंधित पाबंदियों को पूरे साल तक सख्ती से लागू करेगी. लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा, दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी और लोगों की भीड़ जुटाने पर पाबन्दी होगी. आदेश के अनुसार, लोगों को बाहर निकलने पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, सभी tarh की गाड़ियों और परिवहन सेवा में मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी लोगों को आपस में छह फीट की दूरी कायम रखनी होगी. सभी सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा. शादी-ब्याह के कार्यक्रमों 50 से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं होंगे. ऐसे कार्यक्रम में सैनिटाइजेशन जरुरी होगा. किसी भी तरह के कार्यक्रम में जो लोग हिस्सा लेंगे, उन्हें आयोजक की तरफ से सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा. अंतिम संस्कार के लिए भी इसी प्रकार के नियम बनाए गए हैं. ऐसे कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सबको फेस मास्क लगाना होगा और शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी. अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है तो उसका अंतिम संस्कार केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक किया जाएगा. कोरोना : वैक्सीन बनाने में लगने वाला है लंबा समय, उम्मीदों को लगा बड़ा झटका कोरोना के चलते आयकर विभाग ने दी राहत, अब 30 नवंबर तक भरें ITR भारत के बाजार में आ सकता है देसी TikTok, इंफोसिस के चेयरमैन ने दिए संकेत