विरोध के सामने झुकी केरल सरकार, वापस लिया विवादित राज्य पुलिस कानून

तिरुवनंतपुरम: केरल की माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक सरकार ने विभिन्न वर्गों की आलोचना के बाद राज्य पुलिस कानून में विवादित संशोधन पर सोमवार को रोक लगा दी। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा अभी इस संशोधित कानून को लागू नहीं करने की है ,क्योंकि एलडीएफ के समर्थकों और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े लोगों ने इसे लेकर चिंताएं जताई हैं।

सीएम विजयन ने एक बयान में कहा कि, 'हमारा इरादा संशोधित केरल पुलिस कानून को अभी लागू करने का नहीं है। इस संबंध में विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी और विभिन्न तबकों की राय सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ' विपक्षी पार्टियों ने अध्यादेश के माध्यम से लाए गए संशोधन की आलोचना की थी और कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है।

बता दें कि केरल कैबिनेट ने पिछले महीने पुलिस अधिनियम को और असरदार बनाने के लिए इसमें धारा 118-ए जोड़ने का फैसला किया था। इसके अंतर्गत  यदि कोई शख्स सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति की मानहानि या अपमान करने वाली किसी सामग्री का उत्पादन करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या पांच साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।

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