दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर अपनी पत्नी और उसके पिता की कथित तौर पर पिटाई करने वाले एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस शिरसी वी ने लोक अभियोजक को मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया और इसे 5 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अधिवक्ता सीए चाको के माध्यम से दायर याचिका में, पति ने दावा किया है कि वह निर्दोष है और अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। 31 वर्षीय व्यक्ति पर कथित दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को परेशान करने और मारपीट करने और अपने ससुर की पिटाई करने का आरोप है। दोनों ने इसी साल अप्रैल में शादी की थी और दोनों की ये दूसरी शादी थी. पुलिस के अनुसार पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (दहेज प्रताड़ना), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (धमकाना), 34 (सामान्य इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनसीबी ने पटना में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दो लोगों को किया गिरफ्तार भाजपा नेता के माँ-बेटे की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर का मामला राजकुंद्रा मामले में मुकेश खन्ना का बड़ा बयान, बोले- शिल्पा शेट्टी झूठ बोल रही है...