तिरुवनंतपुरम: कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता ने केरल के एक कैथोलिक पादरी 53 वर्षीय रॉबिन वडक्कुमचेरी को अपने 'पीड़ित' से शादी करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसे वेटिकन द्वारा 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और पुजारी से बर्खास्त कर दिया गया है। पीड़िता की ओर से दायर याचिका अब सोमवार को शीर्ष अदालत में आएगी और पीड़िता ने वडक्कुमचेरी के लिए जमानत भी मांगी है ताकि उनकी शादी हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत सोमवार को मामले पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह उसकी इच्छा के अनुसार दायर किया गया है। उसने अदालत से शादी के लिए वडक्कमचेरी को जमानत देने का भी अनुरोध किया। इससे पहले वडक्कुमचेरी ने उच्च न्यायालय से पीड़िता से शादी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, HC ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। थालास्सेरी अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को कोट्टियूर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और गर्भवती करने के मामले में दोषी पाए गए रॉबिन वडक्कुमचेरी को 20 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि पुजारी को विभिन्न आरोपों में कुल 60 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह एक साथ सभी सजा काट सकता है। जुर्माने में से डेढ़ लाख रुपये लड़की को दिए जाएं। रॉबिन वडक्कुमचेरी को 27 फरवरी, 2017 को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया था, जब वह देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। Tokyo Olympics: वंदना कटारिया ने रचा इतिहास, बनीं 'हैट्रिक गोल' करने वाली पहली खिलाड़ी भारत की महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दी मात ड्रग परीक्षण में विफल होने के बाद धावक ब्लेसिंग ओकागबारे खेल से हुए बाहर