कोलकाता: कोलकाता की एक कोर्ट ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित खोड़ा बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को सोमवार (2 अगस्त, 2021) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को हत्या का दोषी पाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मौत होने तक सजा जारी रहेगी और वह जेल में ही रहेगा। खोड़ा बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी। अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को बादशाह द्वारा बेची गई जहरीली शराब पीने के चलते दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट, उस्थी और मंदिर बाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग अंधेपन जैसे स्थायी विकलांगता के शिकार हुए थे। बादशाह ने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई धंधा नहीं करता था। आपराधिक जाँच विभाग (CID) ने पाया कि मिथाइल अल्कोहल और कुछ जहरीले रसायनों का उपयोग अवैध शराब को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया था, जिससे शराब विषाक्त हो गई। अपने कई सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद सरेंडर करने वाला बादशाह 2012 से न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि शनिवार (31 जुलाई, 2021) को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पुष्पल सतपती ने उसे दोषी पाया था। फकीर के वकील, राम्पदा जाना ने कहा कि, “मेरे क्लाइंट ने कोर्ट को बताया कि व्यापार अन्य लोगों द्वारा चलाया जाता था और वह सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं था। हम इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।” वहीं, लोक अभियोजक तमल मुखर्जी ने कहा कि, 'आदेश ने समाज को एक सख्त संदेश दिया है।' फॉर्च्यून लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंची 59 पायदान पर मुंबई में अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड देखकर क्यों भड़क गए शिवसैनिक ? जमकर की तोड़फोड़ वित्त मंत्री आज लोकसभा में पेश करेंगी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल