कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट के मना करने के बाद भी भाजपा की ओर से रथयात्रा निकाले जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राजू बनर्जी और राहुल सिन्हा को आरोपी बताया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को प्रेस वालों से बातचीत में कहा था कि रथयात्रा अपने तय कार्यक्रम के तहत ही होगी. विधानसभा चुनावों की थकान कुछ इस तरह मिटा रहे है 'शिवराज' इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 'रथयात्रा' के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ के गुरूवार के उस आदेश के खिलाफ भाजपा की ओर से दाखिल अपील का निस्तारण कर दिया है, जिसमें पार्टी को उसकी रथयात्रा के लिए अनुमति देने से मना कर दिया गया था. अदालत ने निर्देश दिया हैं कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक 12 दिसम्बर तक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और 14 दिसम्बर तक मामले में कोई निर्णय करें. निर्वाचन में लापरवाही बरतने पर 206 कर्मियों पर गिरी गाज भाजपा प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़े होते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि 'पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी है और हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ हैं. वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हम अदालत को उसके फैसले के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, राज्य सरकार को कई दिनों से इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समय नहीं था, पर अब वे चर्चा के लिए बैठेंगे. खबरें और भी:- राजस्थान चुनाव: संदिग्ध हालत में सड़क पर पड़ी मिली ईवीएम, निर्वाचन विभाग में मचा हड़कंप कांग्रेस की ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर की गई SIT जांच की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज जम्मू-कश्मीर: पंचायत चुनाव में आठवें चरण के लिए मतदान जारी