कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, पोलैंड के एक छात्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने छात्र को भारत छोड़ने का आदेश दिया था. केंद्र के इस आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है. न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने सरकार के नोटिस पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है. 18 मार्च को ही उच्च न्यायालय पोलैंड के छात्र की याचिका पर अपना फैसला देगा. इस स्टूडेंट का नाम कामिल सिडेसिनस्की है. अभी वह जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 14 फरवरी को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय में पोलैंड के स्टूडेंट की याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि वीजा धारक होने के नाते छात्र भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम को चुनौती नहीं दे सकता है. केंद्र सरकार के वकील फीरोज एडुल्जी ने कहा कि कोई भी विदेशी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि यह उसके लिए लागू नहीं था. इसके बाद पोलैंड के छात्र कामिल सिडेसिनस्की को 24 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था और उसे 9 मार्च को देश छोड़ने के लिए कहा गया था. सीएम जयराम ठाकुर आज करेंगे बजट पेश, हर वर्ग को काफी उम्मीद देशभर में 1 अप्रैल से शुरू होगा NPR और जनगणना का कार्य, जानिए क्या है एनपीआर कोरोना वायरस के चलते आईफा अवार्ड कार्यक्रम हो सकता है रद्द