कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के दुर्गा पूजा समितियों को 10,000 रुपये देने के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने आज मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार के आदेश पर स्टे लगाया और सुनवाई की अगली तारीख के रूप में 9 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है. Navratri 2018 : उपवास के दौरान वजन कम कर सकती हैं ये चीज़े उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने दुर्गा पूजा उत्सव के लिए पूरे राज्य में 28,000 पूजा समितियों को 28 करोड़ रूपये देने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार "समुदाय विकास कार्यक्रम" के तहत प्रत्येक पूजा समितियों को 10,000 रुपये प्रदान करेगी. नवरात्रि 2018: शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के व्रत में करें इनका सेवन आंकड़ों की मानें तो अकेले कोलकाता में कुल 3000 दुर्गा पूजा समितियां हैं और अगर पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो ये आंकड़ा कुल 28,000 पंजीकृत पूजा समितियों तक पहुँचता है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि पूजा समुदायों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अग्नि विभाग को शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. आपको बता दें कि दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहारों में से एक है, पुरे राज्य में इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कोलकाता की दुर्गा पूजा तो विश्वभर में प्रसिद्ध है, इस बार इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है. खबरें और भी:- अब लोन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंको के चक्कर, पीपीएफ अकाउंट पर ही मिलेगा लोन जम्मू कश्मीर: आतंकियों ने नेशनल कांफ्रेंस के दो कार्यकर्ताओं को मारी गोली आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ के बारे में जाने कुछ खास बातें