कोलकाता : कोलकाता के रानाघाट में नन के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. जिसमे दोषी करार दिये गये सभी छह आरोपियों को बुधवार को बैंकशॉल कोर्ट के विचार भवन के बेंच 2 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने सख्त सजा सुनाते हुए एक आरोपी को मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि सजा की जानकारी देते हुए सरकारी वकील अनिंद राउत ने बताया कि मुख्य आरोपी नजरूल इसलाम को नन के साथ रेप केस में मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. जबकि अन्य चार आरोपियों मिलन सरकार, ओहिदुल इस्लाम उर्फ बाबू, मोहम्मद सलीम शेख, और खालेद रहमान उर्फ मिंटू को डकैती के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है. वही जुर्माना नहीं भर पाने के एवज में ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया. न्यायाधीश ने मंगलवार को चारो आरोपियों को अपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में भी दोषी करार दिया था. आपको बता दे कि 14 मार्च, 2015 को रानाघाट के मिशनरी कंवेंट स्कूल सह चर्च में देर रात को छह बदमाशों ने घुस कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही वहां मौजूद नन के साथ एक बदमाश ने दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था. इसके बाद राज्य पुलिस के सीआइडी की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर एक के बाद एक सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई के दौरान कुल 42 गवाहों ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था. जिसके बाद अदालत ने बुधवार को सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाई. जन्म से पहले मंगल गृह पर रहता था यह इंसान सुनिए चौका देने वाला सच हिमाचल में आज मतदान, सुरक्षा चाक चौबंद जीएसटी काउन्सिल की बैठक आज ,टैक्स घटने से सस्ती होंगी चीजें