कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे हिमाचल पुलिस के पू्र्व आईजी जैदी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जैदी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लंबी बहस में दोनों ने अपना-अपना पक्ष रखा. आईजी की ओर से ज़मानत के लिए कई दलीलें पेश की गई थी. जबकि सीबीआई की ओर से वकील द्वारा ज़मानत का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आईजी के खिलाफ धारा 302 और 129 बी के तहत मामला दर्ज है, जो गैरज़मानती हैं और साथ ही कहा गया था कि इस प्रकरण पर जांच के लिए गठित एसआईटी का नेतृत्व भी जैदी ही कर रहे थे. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए जैदी की याचिका खारिज कर दी है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश की वजह से वीकेशनल जज संदीप शर्मा ने यह फैसला सुनाया. मालूम हो कि चार जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप कर ह्त्या कर दी गई थी. इसके आरोपियों में से एक सूरज की न्यायिक हिरासत में हत्या हो गई थी. इस मामले में पूर्व आईजी जहूर एच जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था. राम रहीम ने करवाया 126 करोड़ का नुकसान आज ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी छात्रा के बयान सीएम ने मीटिंग में केंद्र के समक्ष रखी मांगें