मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक स्थानीय कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में वाराणसी के ज्ञानवापी केस की तरह ही हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी मुक़र्रर की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की जस्टिस सोनिका वर्मा की कोर्ट में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13।37 एकड़ भूमि पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने पेश किया। उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए रद्द किए जाने की मांग की है। शैलेश दुबे ने जानकारी दी है कि कोर्ट ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। बता दें कि इससे पूर्व भी आधा दर्जन से ज्यादा वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) ज्योति सिंह की कोर्ट में भी यही मांग रख चुके हैं, लेकिन अब तक उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। '2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल होगा..', पवन खेड़ा ने बताया कौन बनेगा पीएम ? पिछली सरकारों की 'गुलाम मानसिकता' ने हमारी महान शिक्षा प्रणाली का महिमामंडन नहीं करने दिया चाय पी रहे 3 लोगों को यूपी के दरोगा ने कुचला, दो की मौत, एक गंभीर