रांची : राजद प्रमुख लालू यादव देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के फर्जी ढंग से गबन के आरोप में साढ़े तीन साल की सजा के तहत अभी रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है. लालू ने अपनी सजा के खिलाफ झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील के साथ ही जमानत की अर्जी भी दाखिल की है . इस बारे में लालू प्रसाद के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने शुक्रवार शाम को अपील करने की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अगले शुक्रवार अर्थात् 19 जनवरी को सुनवाई होने की सम्भावना है. लालू और15 अन्य सह अभियुक्तों ने भी झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की तैयारी की है. उल्लेखनीय है कि लालू यादव को विशेष सीबीआई कोर्ट ने छह जनवरी को देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के फर्जी ढंग से गबन के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 471एवं 477ए के तहत जहां साढ़े तीन साल कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी वहीं भ्रष्टाचार कानून के तहत अलग से साढ़े तीन साल की कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया था. यह भी देखें जेल में लालू मांगे वीआईपी सुविधाएं खुली जेल में रखने पर लालू की नरसंहार धमकी -सुशील मोदी