आज IT रिटर्न भरने का आखिरी दिन, बदल गए नियम

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज 5 अगस्त अंतिम तिथि है. पहले ये तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया था . बता दें कि संसद ने वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में करों को लेकर कई परिवर्तन किए हैं. इस कारण अपना रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातो को ध्यान में रखना जरुरी है.

बता दें कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स दर में 10 फीसदी से 5 फीसदी की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपये की बचत होगी. वहीं 3.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वालों को 2,500 रुपये (पहले 5,000 रुपये) की टैक्स रीबेट मिलेगी.अचल संपत्ति पर टैक्स के लिए केन्द्र सरकार पहले 3 साल पुरानी संपत्ति को लॉन्ग टर्म मानती थी लेकिन अब दो साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ जाएगी. वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा. जबकि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर 2017-18 से टैक्स राहत नहीं मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये (गैर-कारोबारी इनकम) तक है उनके लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया गया है.वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया है. वहीं 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिटर्न पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं छोटे कर दाता (5 लाख रुपये तक इनकम) के लिए यह पेनल्टी 1,000 रुपये लगेगी.

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