कोच्ची: केरल के इडुक्की जिले में एक वकील पर कोर्ट के सामने अश्लील हरकतें करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना 2 सितंबर 2024 की है, जब वकील टीके अजान थोडुपुझा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष एक मामले की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान, वकील ने कथित तौर पर अश्लील हाव-भाव किए और नग्न होकर तस्वीरें खींचीं। इस अनुचित व्यवहार के बाद, अदालत ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बंद कर दिया और सुनवाई को स्थगित कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वकील की इस अशोभनीय हरकत के चलते मामले की सुनवाई अगले आदेश तक रोक दी गई। इसके अलावा, कोर्ट ने आरोपी वकील को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस घटना के बाद, कोर्ट के बेंच क्लर्क ने संबंधित वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत, जो किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है, और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (1) (ए), जो सार्वजनिक स्थान पर यौन इशारों या अश्लील कृत्यों को प्रतिबंधित करती है, के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वकील के अश्लील व्यवहार की जांच शुरू कर दी है। 'इस हिन्दू सरकार को उखाड़ना है..', 2019 में बांग्लादेश बनाने की साजिश, अब खुला चिट्ठा 20वीं मंजिल से नीचे गिरे बिल्डिंग में काम कर रहे 6 मजदूर, 3 की मौत बहुत पुराना है बॉलीवुड में 'हिन्दूफोबिया' का रोग, अब 'कांधार हाईजैक' पर हुआ नया प्रयोग