पटना: बिहार के आरा में हुए ज़हरीली शराब मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सभी 15 अरोपियों को दोषी पाया था. इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया है. 15 दोषियों में से 14 को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं एक आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने 14 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या, एससीएसटी एक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया था, जबकि एक अपराधी को उत्पाद अधिनियम और एसएसटी के तहत दोषी करार दिया था. फ्रांस ने किया ऐलान, भारतीयों को नहीं लगेगा ट्रांजिट वीसा गौरतलब है कि 7 दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पुरे देश को हिला दिया था, बिहार के आरा शहर में तीन दिनों तक मातम पसरा हुआ था. जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या को लेकर भी काफी हंगामा मचा था, जिला प्रशासन द्वारा मरने वालों की संख्या 21 बताया जा रहा था. वहीं लोगों का कहना था कि 30 से अधिक लोगों की जान गई थी. गर्लफ्रेंड के लिए पुलिस अधिकारी की माँ से चेन लूटने की कोशिश स्थानीय लोगों ने बताया कि मरने वालों में 5 महिलाऐं भी शामिल थीं, लोगों के अनुसार कुछ लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी, परिजनों द्वारा उनका पोस्टमार्टम कराये बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था. जिला प्रशासन द्वारा उनकी गिनती नहीं की गई थी. ख़बरें और भी:- बिहार सरकार का एससी/एसटी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा ग्रहण में बांके बिहारी के दर्शन को करना होगा बहुत इंतज़ार शौचालय की सफाई ना करने पर टीचर ने छात्राओं को घर भेजा