नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली पाठ्यक्रम में CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) तकनीक को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका की मांगें सरकारी नीति के दायरे में आती हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल पाठ्यक्रम निर्धारित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि कई मूल्यवान विषय छात्रों के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अदालत उन सभी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि याचिकाकर्ता इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वे सरकार को एक ज्ञापन सौंप सकते हैं। CPR शिक्षा के लिए याचिकाकर्ता का तर्क:- याचिकाकर्ता ने स्कूलों में हृदय रोगों और CPR तकनीकों पर शिक्षा प्रदान करने की वकालत की थी, खासकर स्कूली बच्चों में दिल के दौरे (Heart Attack) की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर। याचिका में CPR के माध्यम से आपातकालीन सहायता प्रदान करने के बारे में छात्रों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। स्कूली बच्चों में हृदय संबंधी घटनाओं के बढ़ते मामलों के बावजूद, शीर्ष अदालत ने अपना रुख बरकरार रखा और इस बात पर जोर दिया कि वह यह तय नहीं कर सकती कि बच्चों की शिक्षा में क्या शामिल किया जाना चाहिए। CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधे सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। क्या है CPR तकनीक:- बता दें कि, हाल के महीनों में, स्कूली बच्चों में हृदय संबंधी घटनाओं के कारण मृत्यु की कई रिपोर्टें आई हैं। CPR तकनीक यहीं काम आती है, जो दिल के दौरे के शुरुआती चरणों में अपनी प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है, रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करती है और अगर तुरंत प्रशासित किया जाए तो जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। याचिका पर विचार न करने का अदालत का निर्णय पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय सरकार पर छोड़ने की उसकी स्थिति को रेखांकित करता है। कुछ उल्लेखनीय घटनाएँ:- इस साल सितंबर में, लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र की अचानक मृत्यु हो गई, जिसका कारण दिल का दौरा बताया गया। अक्टूबर में, राजस्थान के बीकानेर में एक बच्चे के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई, और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई थी। इसी प्रकार कुछ अन्य मामले भी देश के विभिन्न कोनों से दर्ज किए गए थे। अदालत के फैसले का स्कूल प्रणाली के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया शिक्षा में अंतराल को संबोधित करने पर प्रभाव पड़ता है। याचिका की अस्वीकृति स्कूल पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सरकार के अधिकार पर अदालत के रुख को रेखांकित करती है, जिससे याचिकाकर्ता के पास इस मामले पर सीधे सरकार से संपर्क करने का विकल्प बच जाता है। जातिवाद के आरोपों से खुद को निर्दोष बताते हुए बोले तेजस्वी यादव- 'मेरी बीवी ईसाई है और हम...' हैदराबाद में राहुल गांधी ने की ऑटो की सवारी, रिक्शा चालकों से बातचीत कर जाना हालचाल, Video 'महात्मा गांधी महापुरुष थे, मोदी युगपुरुष हैं..', उपराष्ट्रपति ने की PM की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, कहा- बापू सेक्युलर व्यक्ति थे