नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने आज शनिवार (25 मार्च) को शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। दरअसल, सिसोदिया के वकील को इस जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना था, मगर उन्होंने कोर्ट से ईडी के जवाब का अवलोकन करने के लिए कुछ मोहलत दिए जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। बता दें कि, सिसोदिया को दिल्ली के शराब घोटाले में पहले CBI ने अरेस्ट किया था। इसके बाद इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है और वे तिहाड़ जेल में है। स्पेशल जस्टिस एमके नागपाल ने मामले पर सुनवाई इसलिए टाल दी, क्योंकि सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका पर ED की तरफ से दाखिल जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए मोहलत दिए जाने का आग्रह किया। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तार से दलीलें रखने के लिए कुछ वक़्त चाहिए। बता दें कि, ED ने AAP नेता सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया था। सिसोदिया CBI के एक अन्य मामले में भी बंद हैं। CBI ने सिसोदिया को दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में घोटाले को लेकर 26 फरवरी को अरेस्ट किया था। बता दें कि जांच शुरू होते ही यह शराब नीति निरस्त कर दी गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार (24 मार्च) को कहा था कि वह CBI के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनाएगी। 'हवा निकल गई' ! राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में किया 'पत्रकार' का अपमान ? वायरल हो रहा Video मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त बिजली ! 6 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने जनता को दिया ये तोहफा पंजाब में बवंडर ने मचाई भारी तबाही, 50 घरों की छत उड़ीं, पेड़ गिरे