नई दिल्ली: बैंकों ने लोन वापसी पर लगी रोक के दौरान कर्जदारों के खातों में ब्याज पर लगाए गए ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) की राशी वापस करनी शुरू कर दी है। योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से कस्टमर को संदेश भेजा गया कि, 'प्रिय ग्राहक कोविड-19 राहत अनुदान राशि तीन नवंबर को आपके खाते में डाल दी गई है।' उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पिछले हफ्ते ही सभी बैंकों, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत लोन देने वाले संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने की रोक अवधि के दौरान लिये गये चक्रवृद्धि ब्याज से माफी योजना पर पांच नवंबर तक अमल होना चाहिये। वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लेकर सामान्य लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सोने को गिरवी रख कर्ज लेने वाले उपभोक्ता भी योजना के तहत ब्याज पर ब्याज से छूट पाने के पात्र हैं। मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया है कि कर्जदाता संस्थान द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (MSME) के तौर वर्गीकृत कर्ज सहित कर्जदारों की आठ पात्रता प्राप्त श्रेणियों के तहत लिये गये व्यक्तिगत कर्ज भी इस माफी योजना के तहत रियायत पाने के पात्र होंगे। इन कर्ज के लिये गारंटी चाहे किसी भी प्रकार की हो उससे इनकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वीडियोकॉन केस में ईडी का बड़ा कदम, चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ दर्ज हुई चार्जशीट अंडे की कीमतों में आई भारी गिरावट, 20 प्रतिशत तक लुढ़के भाव नवंबर में त्योहारों के कारण इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक, यहाँ देखें Bank Holiday की पूरी लिस्ट