महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 24 मार्च से लॉकडाउन लगाना प्रारंभ किया था. जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण उम्मीद से कम रहा है. वही, कोरोना संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के हटने का सिलसिला शुरू हो गया है. चार चरणों के बाद आज से देश में लॉकडाउन नहीं अनलॉक के दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं. शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक अनलॉक-1 के लिए जारी दिशानिर्देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चाबी राज्यों के हाथ में दी थी. राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 दिनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी करते हुए इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है. कोरोना पॉजिटिव पाए गए CRPF के DIG, गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में थे तैनात आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों ने गृह मंत्रालय के दिशा- निर्देश के अनुरूप दूसरे राज्यों में आने-जाने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है. छूट वाले राज्यों में बिना पास के लोग कहीं भी आना-जाना कर सकेंगे. कोरोना के कारण थमे पहिए को गति देने के लिए केंद्र ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया है. भारत-चीन सीमा विवाद पर बोले अमित शाह, कहा- देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देंगे नए नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक अब लॉकडाउन के ज्यादातर प्रतिबंध केवल कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में ही सीमित कर दिए गए हैं. कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ क्षेत्र यानी बफर जोन में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. इसके अलावा पूरे देश में लगभग सभी कारोबारी व अन्य गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है. पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी घरेलू हवाई सेवा और पहली जून से शुरू हो रही रेल सेवा को भी क्रमिक तरीके से विस्तार दिया जाएगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी की आस लगाए कारोबारी जगत को आठ जून से और राहत मिल जाएगी. वाजिद खान का दुखद निधन, कोरोना संकट में एक और मौत ! मध्य प्रदेश कांग्रेस ने की एक जून से मंदिर खोले जाने की मांग, बताई यह वजह पाकिस्तान उच्चायोग के दो वीजा सहायक जासूसी करते हुए गिरफ्तार, देश छोड़ने का आदेश