यहां पर फल-सब्जी खरीदने के लिए तरस जाएंगे लोग, दुकाने रहेंगी बंद

पटना शहर में फल, सब्जी, मंडी व मांस-मछली की शॉप शाम में नहीं खुलेंगी. ये शॉप अब प्रातह छह से दस बजे के मध्य ही खोली जा सकती हैं. शाम को इन शॉप को खुलने पर पाबंदी लगा दी गई है. इन दुकानों पर लग रही भीड़ व कोरोना के फैलाव के खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया है. हालांकि, शेष सभी दुकान व प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत दस बजे दिन से छह बजे शाम तक खोले जा सकते हैं

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यह नियम छह सितंबर तक लागू होंगे. मालूम हो कि अभी तक फल-सब्जी, मांस-मछली की शॉप व मंडी को प्रातह होने के साथ ही अपराह्न तीन से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी थी.इन नये नियम का पालन कराने व निगरानी रखने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को दी गयी है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि फल, सब्जी, मांस-मछली की शॉप को साय में खुलने नहीं दिया जाये. अगर इस तरह की शॉप को कोई खोलता है, तो उस पर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है.

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परिवहन महकमें लॉकडाउन के पश्चात पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के परिचालन को लेकर एक नयी गाइडलाइन तैयार कर रहा है. इसका पालन हर वाहन चालक को कोरोना काल के पश्चात भी करना होगा. साथ ही राज्य भर के सभी स्कूल बसों, ऑटो या ऐसी गाड़ियां जो स्कूल में बच्चों को ले जाने का काम करती हैं, उनके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. वही, विभाग नगर सेवा की बसों पर खास ध्यान रखने की जिम्मेदारी डीटीओ व यातायात पुलिस को सौंपने वाली है. गाड़ियों की खामियों के साथ-साथ बसों को कब सैनिटाइज किया गया है. इसकी सूचना भी ली जायेगी.

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