लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजा महमूदाबाद की 422 हेक्टेयर की भूमि प्रशासन जब्त करने जा रहा है। यह आदेश सीलिंग एक्ट के तहत जारी किया गया है. जिसका फैसला 13 वर्ष मुकदमा चलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने सुनाया है. अब ये जमीन राज्य सरकार के नाम हो जाएगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनऊ में राजा महमूदा की प्रॉपर्टी जो कि ग्रामीण इलाकों में माप से ज्यादा संचित भूमि पर पूर्व में सीलिंग की गई थी. इस फैसले के खिलाफ राजा महमूदा के रिश्तेदारों ने अपील की थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को कमिश्नर के पास भेज दिया था. वर्ष 2007 में तत्कालीन कमिश्नर ने इस केस को अपर कलेक्टर प्रशासन कोर्ट में भेज दिया था. तब से इस मामले में सुनवाई जारी थी। अब एक फैसले के मुताबिक, राजा महमूदा बाद की 422 हेक्टेयर भूमि जोकि सीतापुर लखीमपुर और बाराबंकी की जमीन को प्रशासन ने सील करने का आदेश जारी कर दिया है. अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश में सीतापुर में 388.30, लखीमपुर खीरी में 10.6695 और बाराबंकी में 23.005 हेक्टेयर जमीनों को सीलिंग में दर्ज करने के बात कही है. इस पूरी जमीन की कीमत 421 करोड़ के लगभग है. नए साल में बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती एनपीए से निपटना ये है 2020 के शीर्ष आईटीईएस खिलाड़ी Myntra ने 5 दिन में 32 लाख ग्राहकों को बेचे 11 करोड़ के आइटम