नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने एक मानहानि मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया है। शिरोमणी अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने वर्ष 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। संजय सिंह की तरफ से, उनके वकील ने उनकी मौजूदगी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया था, जिसे जज ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर, 2015 को मोगा की एक रैली में संजय सिंह के कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर जनवरी 2016 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मजीठिया को ड्रग मामलों के आरोपियों से जोड़ा गया था। सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराना था और फिर बचाव पक्ष के वकील द्वारा जिरह की जानी थी। अब अदालत ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। राजस्थान जिला प्रमुख चुनावों में भाजपा ने लहराया विजयी परचम, 3 सीटों पर खिला कमल पी चिदंबरम ने मुद्रीकरण नीति के खिलाफ आरएसएस सहयोगी के प्रस्ताव पर मोदी सरकार पर साधा निशाना TMC में जा सकते हैं भाजपा के 24 विधायक- मुकुल रॉय का दावा