मनमोहन सरकार में किया था कोयला घोटाला, मधु कोड़ा को अब SC ने दिया झटका

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी। इससे अब उनके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर के फैसले को बरकरार रखा है, जो 2017 में उनकी दोषसिद्धि से संबंधित है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के आधार पर यह स्थिति अलग है क्योंकि जब मधु कोड़ा को सजा हुई थी, तब वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे।

मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को 13 दिसंबर 2017 को निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। यह सजा राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (VISUL) को आवंटित करने में कथित भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के लिए दी गई थी। साथ ही, कोड़ा पर 25 लाख रुपये, गुप्ता पर 1 लाख रुपये और बसु पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, सभी दोषियों को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत मिल गई थी।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने वाले हैं, और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।

जिसने रची देश तोड़ने की साजिश, उसकी जमानत पर जल्द फैसला चाहता है सुप्रीम कोर्ट!

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