भोपाल: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है। इस कानून से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर शादी करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। कहा जा रहा है इस कानून के आ जाने से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा होगी और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी होगा। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में आज इसे मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आप सभी जानते ही होंगे कि शिवराज कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को 26 दिसंबर,2020 को मंजूरी दे दी है। जी दरअसल यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कार्यरत है। इसे मंजूरी देने के बाद शिवराज ने कहा था कि, 'हम मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को लुभाने, डराने, धोखा देने या भ्रमित करने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हमने 1968 के कानून को और अधिक प्रभावी और सख्त बना दिया है।' अब लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने के लिए तैयार है। बीते सोमवार से प्रस्तावित विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण तय किया गया है कि अब महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। डेटिंग एप की प्यार की शुरुआत, फिर किया एयर होस्टेस के साथ किया बलात्कार जोश ब्रोलिन और कैथरीन के घर हुआ दूसरी बेटी का आगमन, स्टार्स ने दी जानकारी कर्नाटक विधान परिषद के उप सभापति धर्मे गौड़ा का हुआ निधन