शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें शराब की दुकानों के मालिकों को देश भर में लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकाने बंद रखने को कहा गया है. आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वजह से पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का एलान किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य में सिनेमा हॉलों को भी 14 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है. सरकार ने पहले आदेश दिया था कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद रखा जाए . शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भारत बंद के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जाए. आपको बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में 33 मामले covid-19 के आ चुके हैं. जानकारी के लिए बता दें की एक मामला हैदराबाद का सामने आया है, जहां पुलिस ने शनिवार को बताया कि 50 वर्षीय एक दिहाड़ी मजदूर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं मिल पा रही थी और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था. पुलिस ने बताया कि पी मधु नामक शख्स ने एक सरकारी आवासीय भवन से छलांग लगा कर आत्महत्या कर ली. यह शराबी फिल्म उद्योग में एक मजदूर के रूप में कार्यरत था. कमलनाथ की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में शामिल कोरोना पॉजिटिव पत्रकार पर FIR हुई दर्ज भोपाल में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला, संख्या बढ़कर 29 हुई इंदौर: मरीज के परिजन को किया गया हॉस्टल में शिफ्ट, नहीं मिली पाई कोई सुविधा