मध्य प्रदेश में लॉकडाउन -4 लागू हो चुका है, इसके लिए राज्य सरकार गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने इस बार ऑरेंज जोन को हटा दिया है, अब राज्य में ग्रीन और रेड जोन ही रहेंगे। रेड जोन:- इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी। रेड जोन में मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकमियों का आवागमन उद्योगों के लिए श्रमिकों के परिवहन में लगे वाहनों का इजाजत रहेगी। शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे। पूरे राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्रीन जोन:- रेड जोन क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी को ग्रीन जोन माना गया है। ग्रीन जोन में सभी दुकानें एवं बाजार खुलेंगे। सब्जी मंडियां खुलेंगी। प्राइवेट व सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे। निजी वाहनों से आवागमन की इजाजत। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। पूरे राज्य में इन पर रहेगा प्रतिबन्ध:- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, सामुदायिक कार्यक्रम, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। पूरे राज्य में शारीरिक दूरी का पालन, मास्क पहनना,सभी कार्यालयों के प्रवेश और निकासी द्वारा पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था। इसके अलावा विवाह में अधिकतम 50 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। डेयरी उद्योग के लिए कितना फायदेमंद है पीएम राहत पैकेज पीएम के राहत पैकेज पर क्या है उद्योगपतियों की राय ? भारत में तबाही मचाने के लिए करीब आ रही नई मुसीबत