मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कमलनाथ सरकार को खुली चेतावनी

जबलपुर: बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक वकीलों के अधिकारों की रक्षा, अदालत की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा को लेकर वकीलों ने 12 फरवरी को अदालती कार्य से विरत रहते हुए एक दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् ने भी एक दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला किया है।

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदर्श मुनि ने सोमवार शाम प्रेस वालों को बताया है कि, 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के नियमों में संशोधन किया है। हम उस संशोधन पर विरोध करते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के  नियम को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई के अधिकार का इस्तेमान वकीलों के हड़ताल करने की स्तिथि में या न्यायायिक कार्य से विरक्त रहने की स्तिथि में अधिकार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने पास रखा है। मध्यप्रदेश के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं।

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उन्होंने बताया है कि जिस तरह पहले की सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पूर्ण नहीं की थी। अब वर्तमान कमलनाथ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 4 हजार रुपए स्टाईपेंड देने का वचन दिया था, जो सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर सरकार ने एक सप्ताह में अधिवताओं की मांगों को पूरा नहीं किया तो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा।

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