एट्रोसिटीज एक्ट में जमानत वापस लेने के अधिकार पर MP हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एट्रोसिटीज व पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में अहम फैसला सुना दिया है। जी दरअसल हाल ही में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपित शर्तों का उल्लंघन करता है तो एट्रोसिटीज (एससीएसटी) एक्ट में जमानत वापस लेने का अधिकार है। इसके आलावा कोर्ट ने यह भी आदेश जारी कर दिया है कि ऐसे आरोपित जिनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट व पॉक्सो के तहत केस दर्ज हैं, उनकी ट्रायल उस विशेष न्यायालय में हस्तांतरित की जाएं, जो पॉक्सो एक्ट की सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। वहीँ जिस याचिका में कोर्ट ने यह फैसला दिया है, उस आरोपित की जमानत को वापस नहीं लिया है।

बताया जा रहा है एट्रोसिटीज एक्ट में जमानत वापस ली जा सकती है या नहीं, इसी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। जी दरअसल बीते समय में एक नाबालिग की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका में मां ने यह तर्क दिया था कि आरोपित को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। जमानत पर रिहा करने के लिए तीन शर्तें लगाई थीं। इसमें आरोपित को नाबालिग से दूर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद वह नाबालिग को लेकर भाग गया। इस याचिका में कहा गया है कि आरोपित ने जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और अब उसकी जमानत को निरस्त किया जाए। वहीँ इस मामले में आरोपित की तरफ से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने तर्क दिया कि 'एट्रोसिटीज एक्ट के तहत दर्ज केसों में कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है, लेकिन उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है।' जी दरअसल इसमें यह कहा गया है कि यह जमानत क्रिमिनल अपील के तहत दी जाती है।

जी दरअसल कानून के इस बिंदु को निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था। इस दौरान न्यायमित्रों ने कानून को लेकर अपनी-अपनी राय दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है आरोपित की जमानत को वापस नहीं लिया, लेकिन अपने अधिकारों को अभ्यास कर व्यवस्था दी है कि जमानत को वापस लिया जा सकता है।

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