लिंग परिवर्तन कराकर 'पुरुष' बनेगी महिला पुलिसकर्मी, मध्य प्रदेश का पहला मामला

भोपाल: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला पुलिस आरक्षक को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दे दी गई है. महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की इजाजत पुलिस महानिदेशक द्वारा से दी गई है. दरअसल,  राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की तरफ से महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर (Gender Identity Disorder) होने की पुष्टि की गई थी.

बता दें कि जिले में महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) से पुरुषों की भांति सभी तरह का पुलिस कार्य लिया जाता रहा है. साथ ही उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से जेंडर परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने के बाद आवेदन पुलिस हेडक्वार्टर के पास भेजा गया था. जिसके बाद पुलिस हेडक्वाटर की तरफ से गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन चाहा गया.

किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बगैर अपने खुद के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के आधार पर विधि विभाग से विधिक परामर्श के बाद गृह विभाग द्वारा अमिता (परिवर्तित नाम) को जेंडर बदलने की इजाजत के आदेश पुलिस हेडक्वाटर द्वारा प्रदान किए गए. बता दें कि यह मध्यप्रदेश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें राज्य शासन द्वारा एक महिला आरक्षक को जेंडर चेंज कराने की इजाजत दी गई है. 

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