भूमि के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर चला प्रशासन का डंडा, दर्ज हुई FIR

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भूमि के अवैध धंधों में शामिल लोगों के खिलाफ कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में लगातार असरदार और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तक़रीबन 750 करोड़ रुपये मूल्य की 11.942 हेक्टेयर (करीब 29 एकड़) भूमि को शासकीय घोषित किया गया। 

इस संबंध में अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर की अदालत द्वारा आदेश पारित किये गये। संबंधित दोषियों दीपक मद्दा, दिलावर पटेल, सोहराब पटेल, इसलाम पटेल एवं जाकिर के खिलाफ खजराना थाने में IPC की धारा 420, 467, 468, 120 बी के तहत FIR भी दर्ज कराई गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. अभय बेड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि खजराना के रहने वाले कृषक सोहराब एवं इस्लाम पुत्र आलम द्वारा न्याय नगर संस्था की अनुबंधित भूमि नियम विरूद्ध तरीके से अन्य संस्था त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था को विक्रय कर दिए जाने के बारे में कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत मिली थी। 

उन्होंने बताया कि न्याय नगर संस्था के भूखण्ड से वंचित पीडित सदस्य संस्था से भूखण्ड प्राप्ति हेतु कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मेघना-त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था पीड़ित संघ द्वारा अध्यक्ष गजेन्द्र गिरधारी लाल सेन एवं अन्य द्वारा शिकायत दी गई थी कि संस्था के अध्यक्ष दीपक जैन उर्फ दीपक मद्दा उर्फ दिलीप सिसोदिया द्वारा उन्हें प्लॉट आवंटित नहीं किए जा रहे हैं और कई सालों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 

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