वेदांता को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका, स्टरलाइट प्लांट पर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज

चेन्नई: वेदांता लिमिटेड को मद्रास उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, अदालत ने कंपनी की तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्लांट को बंद करने के अपने फैसले को यथावत रखा है. आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय में वेदांता ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. किन्तु कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलने से इंकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि ये केस 2018 का है, जब वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद तमिलनाडु की पलनीस्वामी सरकार ने कंपनी के प्लांट पर ताला लगाने का फैसला लिया था. तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह वेदांता समूह के स्टरलाइट तांबा प्लांट को सील करते हुए इसे ‘स्थाई रूप से’ बंद कर दे. इस फैसले के खिलाफ वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली. 

आपको बता दें कि 2013 में भी प्लांट को कई सप्ताह के लिए तब बंद किया गया था जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में इसके खिलाफ पर्यावरण को क्षति पहुंचना का मुकदमा चल रहा था. तूतीकोरिन जिले में लंबे समय से विभिन्न जगह इस प्लांट के विरोध में धरना-प्रदर्शन चल रहा था. क्षेत्रीय लोग इस प्लांट की क्षमता बढ़ाए जाने की खिलाफत कर रहे थे. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का दावा था कि प्लांट की वजह से पूरे क्षेत्र में ग्राउंड वॉटर में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है.

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