UPS लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, जानिए सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ

मुंबई: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है, जिससे महाराष्ट्र केंद्र सरकार के बाद इस स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए UPS या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 25 अगस्त, 2024 को इस योजना की घोषणा की, जिसे उसी दिन कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई। राज्य के करीब 14.5 लाख कर्मचारी अब इस नई योजना के तहत अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बना सकते हैं। विशेष रूप से 2004 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारी, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ नहीं मिलता, अब सेवानिवृत्ति के समय अधिक लाभ चुनने की स्वतंत्रता रखेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें एनडीए का मुकाबला विपक्षी गठबंधन INDIA से होने वाला है।

केंद्र सरकार ने 25 अगस्त, 2024 को UPS को मंजूरी दी थी। इसके तहत 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने की बात है। UPS के तहत, यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों तक सेवा करता है, तो उसे उसकी अंतिम बेसिक तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को उसकी तनख्वाह का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। UPS के जरिए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की माँग को पूरा करने की कोशिश की है, हालांकि UPS और OPS में कुछ अंतर हैं। OPS के अंतर्गत कर्मचारियों को अंशदान नहीं देना होता था, जबकि UPS में अंशदान जारी रहेगा।

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