जा रहे हैं महाराष्ट्र तो पहले पढ़ ले यह खबर

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जी दरअसल इस फैसले के मुताबिक़ अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। इसी के साथ उन्हें बतौर सबूत अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अपने साथ ही रखना होगा। वहीँ अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। कहा जा रहा है अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।

जारी किये गए आदेश में यह कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। इसी के साथ दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, और इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा। वहीँ अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वह रिपोर्ट करीब 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा।

जी दरअसल सरकार की तरफ से यह सख्ती इसलिए कर दी गई है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। वैसे राज्य में डेल्टा प्लस का कहर अभी से दिखने लगा है। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि राज्य में डेल्ट प्लस वेरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है वैक्सीन के दोनों डोज लगने वालों की भी इससे मौतें हुईं हैं।

महाराष्ट्र: डेल्टा प्लस वेरिएंट से 5 मौतें, सामने आए 66 मामले

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