महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को भ्रष्टाचार के केस में निलंबित किया जा चुका है। पलांडे की गिरफ्तारी के तीन महीने उपरांत यह फैसला किया है। पलांडे को इस साल 26 जून को हिरासत में लिया जा चुका है और उसके विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज केस की जांच की जा रही है। सरकारी आदेश में कहा गया कि पलांडे को 7 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा जा चुका है और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वह 48 घंटे से ज्यादा वक़्त तक हिरासत में रहे। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों मुताबिक, 26 जून को हिरासत में लिए जाने के वक्त से अगले आदेश तक वह निलंबित माने जाएंगे। जहां इस बात का पता चला है कि यह आदेश 16 सितंबर को जारी कर दिया गया था। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान पलांडे का मुख्यालय मुंबई शहर के जिला कलेक्ट्रेट में होगा और वह जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ पाएंगे। पलांडे अतिरिक्त जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी थे। ED ने 31 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को पलांडे की हिरासत और उन्हें हिरासत रखे जाने के संबंध में सूचना दी थी। गौरतलब है कि पलांडे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के विरुद्ध धन शोधन से जुड़े मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इलज़ाम लगाया था कि देशमुख ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से शहर के होटलों और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों से मना कर दिया है। GST काउंसिल की 45वीं बैठक: इन चीजों को सस्ती करने पर बनी सहमति! देश के 5 राज्यों में बुखार का कहर, कई लोगों ने गँवाई जान जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात