पुलिस भर्ती के लिए अब ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं आवेदन, सरकार ने किया ऐलान

मुंबई: शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि ट्रांसजेंडर पुलिस कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा फरवरी 2023 तक उनके फिजिकल टेस्ट के लिए मानक तय करने वाले नियम बनाएंगे। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दो ट्रांसजेंडरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर को प्रदेश सरकार को गृह विभाग के तहत सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्र में 'पुरुष' एवं 'महिला' के अतिरिक्त ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा विकल्प बनाने का निर्देश दिया था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को ट्रांसजेंडरों को भर्ती प्रक्रिया के नियमों में देरी को लेकर यह कदम उठाया है। शुक्रवार को अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने बैंच को बताया कि सरकार ऑनलाइन आवेदन पत्र में 'लिंग' की श्रेणी में ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरी ड्रॉप डाउन सम्मिलित करने के लिए अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को संशोधित करेगी।

कोर्ट को उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस कॉन्स्टेबल के दो पद खाली रखे जाएंगे। कुंभकोनी ने कहा, "हर किसी के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम दिनांक 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 13 दिसंबर तक तीसरा ड्रॉप डाउन जोड़ा जाएगा।" आपको बता दें कि कोर्ट ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह विभाग के तहत पदों के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडरों के लिए प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया था। अपने आदेश में बैंच ने कहा कि सरकार 28 फरवरी, 2023 तक नियम बनाए तथा उसके पश्चात शारीरिक एवं लिखित परीक्षा आयोजित करें।

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