मुंबई में लागू हुई धारा 144, दो दिन तक ये चीजें हुईं प्रतिबंधित

मुंबई: ओमीक्रॉन मामलों को देखते हुए 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। बताया जा रहा है इस दौरान यहाँ लोगों और वाहनों की रैलियां/मोर्चा/जुलूस निकालना प्रतिबंधित हैं। आप सभी जानते ही होंगे राज्य में अब तक ओमीक्रॉन के कुल 17 मामले हैं। बीते शुक्रवार के दिन मुंबई पुलिस ने मुंबई कमिश्नरेट क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। ऐसा होने के चलते अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गई है।

इस बारे में एक अधिकारी ने बताया, 'पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा।' आगे उन्होंने कहा, 'कोरोना के नए ओमीक्रोन स्वरूप से होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून और व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे लागू किया गया है।' जारी किये गए आदेश में यह कहा गया है कि, 'उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।'

इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले और सामने आए हैं इनमें से तीन केस मुंबई से और 4 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले हो गए हैं। वहीं मुंबई के धारावी में भी ओमीक्रॉन वैरिएंट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धारावी का एक निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद शख्स में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की पुष्टि हुई है।

बताया जा रहा है यह निवासी हाल ही में तंजानिया से लौटा था। वहीं इन सात नए मामलों के बाद ओमीक्रॉन के देश में अब तक 32 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन की ताजा स्थिति पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें देश के ताजा हाल के बारे में बताया गया। प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में यह कहा गया था कि अब तक कुल मिलाकर 59 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है।

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