मुंबई: कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब खत्म होने लगी है। लेकिन महाराष्ट्र में अब भी इस लहार का असर दिखाई दे रहा है, इसी के चलते अभी यहाँ पूरी तरफ से अनलॉक नहीं किया गया है। यहाँ अब भी कड़े प्रतिबंध है लेकिन इसी बीच लॉकडाउन प्रतिबंधों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी दरअसल बीते शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह अपनी पांच स्तरीय अनलॉक योजना के तहत सोमवार से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कोविड पॉजिटिविटी रेट और राज्य में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर ढील दी जाएगी। Level of restrictions for breaking the chain pic.twitter.com/XV27TluWzC — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 4, 2021 आपको बता दें कि राज्य सरकार का यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा। हाल ही में दिए गए एक बयान में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि, ''राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। कोविड-19 की गंभीरता के स्तर के अनुसार राज्य के जिलों में छूट की डिग्री तय की गई है।'' जारी की गई गाइडलाइंस को माने तो, लोक स्वास्थ्य विभाग हर गुरुवार को स्थिति का आकलन करेगा। इसके अलावा राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो 5 लेवल अनलॉक प्लान तैयार किया गया है। आइए जानते हैं। लेवल 1 - सभी जिले जहां कोविड केस की पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी या उससे कम है और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 25 फीसदी से कम है, स्तर 1 के अंतर्गत आते हैं। इन सभी जिलों को पूरी तरह से अनलॉक करने की अनुमति दी जाएगी और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इसके अलावा इन जिलों में थिएटर, मॉल, निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति होगी। वहीँ शादियों, अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने और फिल्म की शूटिंग की भी अनुमति होगी। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योग भी लेवल 1 और 2 के क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के फिर से शुरु किए जा सकते हैं। लेवल 2 - राज्य के जिन शहरों और जिलों में 5 फीसदी कोविड-19 मामलों की पॉजिटिविटी दर है और 25-40 फीसदी अस्पताल के बिस्तरों पर ऑक्युपेंसी है, उन्हें लेवल 2 में शामिल किया जाएगा। लेवल 2 के अंतर्गत जो जिले रहेंगे उनमे धारा 144 लागू रहेगी। रेस्टॉरेंट, जिम, सलून और ब्यूटी पार्लर को 50 फीसदी क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी। लेवल 3 - सभी जिले जहां कोविड मामले की पॉजिटिविटी दर 5-10 फीसदी है और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 40-60 फीसदी से कम है, वो लेवल 3 के अंतर्गत होंगे। लेवल 4 - सभी जिले या इलाके जहां कोविड-19 मामले की पॉजिटिविटी दर 10-20 फीसदी है और अस्पताल के बिस्तारों की ऑक्युपेंसी संख्या 60-75 तक है, वो लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं। लेवल 5 - 20 फीसदी और उससे अधिक की कोविड-19 पॉजिटिविटी दर और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 75 फीसदी से अधिक वाले शहर और जिले लेवल 5 के अंतर्गत आएंगे। यहाँ कोई छूट नहीं होगी। हैवानियत: लड़की का किडनैप कर तेज़ाब से जलाया, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका ट्रैन के इंजन में फस कर मर गया राष्ट्रिय पक्षी, इस तरह किया जाएगा अंतिम संस्कार दिल्ली कोर्ट ने JA जयलाल को चेताया, कहा- किसी धर्म का प्रचार-प्रसार न करे IMA