भोपाल: मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों (Madhya Pradesh liquor shops) में पारंपरिक महुआ की बिक्री की जाएगी। जी दरअसल राज्य की नई आबकारी नीति के जरिये महुआ की बिक्री (Mahua) को कानूनी तौर पर वैध ठहराया जा चुका है। आप सभी को बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लीक से हटते हुए नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। कहा जा रहा है अब राज्य में महुआ से बनने वाली परंपरागत शराब वैध होगी। इसी के साथ यह भी आदेश है कि हेरिटेज शराब के नाम से बाक़ायदा ये शराब की दुकानों पर बेची भी जाएगी। जी दरअसल बीते कल मंडला में जनजातीय गौरव दिवस (Tribal Pride Week) के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने इस बात का ऐलान किया है। अपने ऐलान में उन्होंने कहा, 'ये आदिवासियों की आमदनी का ज़रिया बनेगा।' आगे उन्होंने कहा, 'नई आबकारी नीति आ रही है। इसके तहत महुए से अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है, तो वह अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब (Heritage liquor) के नाम पर वह शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। हम उसको भी आदिवासी की कमाई बढ़ाने का जरिया बनाएंगे। परंपराओ के निर्वाह के लिये बना सकता है, अगर वह परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा कानूनी मान के यह अधिकार देगी।' इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने और जनजातीय गौरव के विभिन्न कार्यक्रम देश के कोने-कोने में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया और भोपाल से इस अभियान की शुरूआत की।' आप सभी को बता दें कि इस कार्यक्रम स्थल से CM ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। 'किसी भी सरकारी प्रयास से भारत के किसान संतुष्ट नहीं हुए': उमा भारती किसी और से हुई प्रेमिका की शादी तो नाराज प्रेमी ने ले ली जान सबरीमाला मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 'हलाल' गुड़ का इस्तेमाल ? हाई कोर्ट पहुंचा मामला