मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जहां प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा फेरबदल करते हुए नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. सरकार ने शराब दुकानों के खुलने के समय में कटौती का फैसला लिया है. जहां शराब की दुकानें पहले सुबह 11 बजे खुलती थीं, अब दुकान खुलने का समय 12 बजे तय किया गया है. साथ ही रात 11 बजे बंद होने वाली दुकानें अब रात 10 बजे ही बंद करना होंगी. यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मायावती शासनकाल में 2008-09 से व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली मंडलों का एक स्पेशल जोन बनाकर ठेका दिए जाने की पहल हुई थी. यह व्यवस्था अखिलेश सरकार में भी लागू रही. योगी कैबिनेट ने शराब सिंडिकेट को तोड़नेवाली नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब 2018-19 के लिए पारदर्शी आबकारी नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत स्पेशल जोन और थोक के भाव लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो चली आ रही है उसे ख़त्म कर दिया गया है. नई नीति के अंतर्गत अब एक जिले में दो से ज्यादा लाइसेंस किसी को नहीं मिलेगा. इसके साथ ही शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए विवादास्पद होलोग्राम की व्यवस्था के स्थान पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा. यूपी स्थापना दिवस के साथ लखनऊ महोत्सव का आग़ाज़ माता के जागरण के नाम पर अश्लीलता का नाच अग्निकांड की कहानी, पब के मैनेजर की जुबानी