बेंगलुरु : देश के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को इस बार कर्नाटक हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. बन्द हो गई किंगफिशर एयरलाइंस के बकाया की वसूली के लिए कोर्ट ने माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड (यूबीएचएल) को कारोबार समेटने का आदेश दिया है.बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस यूबीएचएल की प्रवर्तित कंपनी है. गौरतलब है कि बैंकों और विमान पट्टे पर देने वालों ने अपने 146 करोड़ रुपये बकाया की वसूली के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति कोठारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश पारित किया.इसके अलावा कोर्ट ने बातचीत के जरिये निपटारे की यूबीएचएल की अर्जियों का भी निपटारा कर दिया. बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूबीएचएल के नियंत्रण में संपत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता. कानून के तहत बंद करने के लिए इसे अधिकृत लिक्विडेटर को सौंप दिया जाए. बता दें कि कंपनी ने किंगफिशर के कर्ज के लिए कॉरपोरेट गारंटी दी थी. यूबीएचएल में माल्या की 52.34 फीसद हिस्सेदारी है. यह भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट आज पहली बार करेगा हाईकोर्ट जज के खिलाफ अवमानना की सुनवाई मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश, 4 कट के साथ दिख सकता ही जॉली LLB