ममता VS सीबीआई मामला: अदालत में दाखिल हुई जाँच रिपोर्ट, मुश्किल में फंसे राजीव कुमार

नई दिल्ली: ममता बनाम सीबीआई विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से स्पष्ट मना कर दिया है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए गंभीर खुलासे किए गए हैं, किन्तु चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा अदालत के लिए कोई आदेश करना उचित नहीं करेगा। अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों के भीतर उचित एप्लीकेशन दाखिल करने को कहा है। अदालत ने राजीव कुमार को 10 दिनों के भीतर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों की दलील सुनेंगे।

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आपको बता दें कि सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने यह भी साफ़ कर दिया था कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के समक्ष पेश हुए थे। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया था।

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