'अस्पताल में तैनात CISF को सहयोग नहीं कर रही ममता सरकार', SC पहुंची केंद्र सरकार

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के सहयोग न करने की बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि वह बंगाल सरकार को आदेश दे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। मंत्रालय का कहना है कि RG कर मेडिकल कॉलेज में तैनात CISF सुरक्षाकर्मियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि CISF सुरक्षाकर्मियों को चिकित्सालय से एक घंटे की दूरी पर रहना पड़ रहा है, जिससे उनके आने-जाने में बहुत वक़्त लगता है तथा उनके काम की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इससे आपात स्थिति से निपटने में भी CISF को समस्या हो रही है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि उसने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रहने की जगह और कुछ उपकरण भी मांगे थे, जो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि वह बंगाल सरकार पर आदेश की अवमानना के लिए कार्रवाई करे।

20 अगस्त, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार को CISF की तैनाती का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश कोलकाता पुलिस की मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था में विफल रहने के बाद दिया था। तत्पश्चात, केंद्र सरकार ने एक यूनिट की तैनाती कर दी थी। अब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग न प्राप्त होने की बात कही है। गृह मंत्रालय की दलील है कि इसका CISF को सहयोग न देना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है तथा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में अभी बाकी है।

गौरतलब है कि 9 अगस्त, 2024 को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर का बलात्कार के पश्चात् क़त्ल कर दिया गया था। शुरुआत में पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। इस घटना के पश्चात् देश भर में हंगामा हुआ तथा डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। RG कर मेडिकल कॉलेज में भी इस घटना के पश्चात् तोड़फोड़ हुई, जिसे कोलकाता पुलिस नहीं रोक पाई थी। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ की सुरक्षा के लिए CISF तैनात करने का आदेश दिया। मामले में CBI जांच अभी जारी है।

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