हाल ही में अपराध का एक मामला झारखंड से सामने आया है. इस मामले में एक अदालत ने पिछले साल सिमडेगा जिले में 16 साल की एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है. खबरों के मुताबिक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (1) नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत स्टानिलस बाह को दोषी ठहराए जाने के बाद फैसला सुनाया है. इस मामले में दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और इसके अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) सुभाष प्रसाद ने कहा कि ''यदि वह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे एक साल और जेल की सजा काटनी होगी.'' इस मामले में मिली खबरों के मुताबिक 26 अक्टूबर, 2018 को 16 वर्षीय लड़की की मां ने जलडेगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दायर करवाई थी, जिसमें उसने बाह पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था. वहीं इस मामले में उसने अपनी शिकायत में कहा कि ''वह किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था.'' वहीं इस मामले की जांच के दौरान पाया गया कि एक किराना दुकान चलाने वाला लड़की के साथ बलात्कार करने से पहले उसे बिस्कुट और नमकीन का लालच देता था और उसके बाद जब वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो मामला सामने आया. गर्लफ्रेंड ने किया शादी से इंकार तो बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या बहू की इस हरकत से परेशान होकर ससुर ने कमरे में लगवाया CCTV कैमरा और फिर... बीमार बच्ची के रोने से सो नहीं पाया शौहर तो पत्नी को दे दिया तीन तलाक