इम्फाल. मणिपुर राज्य की एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल की सजा सुनाई है. अजय मिताई रोड रेज के मामले में आरोपी थे. यह मामला वर्ष 2011 का है. मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से से आगे नहीं निकलने दिया था. इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी थी. गोली लगने के कारण रोजर की मौत हो गई थी. बता दे कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मृतकों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमे उन्होंने केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब माँगा था. जिसके दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया. रोजर के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी का शासन होने के कारण पीड़ित के माता-पिता को अपनी जान का खतरा है. यह भी बता दे कि याचिका की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था. इतना सब होने एक बाद कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुना दिया है. ये भी पढ़े केरल गोहत्या विवाद : कांग्रेस ने किया 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड केरल गोहत्या विवाद में कूदे योगी, कहा : सेकुलर संगठन इस मामले पर चुप क्यों सरेआम गाय काटने पर बैकफुट पर आई कांग्रेस, राहुल ने दी सफाई