सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मणिपुर हिंसा का मामला, 8 मई को हो सकती है सुनवाई

इम्फाल: पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिए जाने और आरक्षण को लेकर मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंसा भड़क उठी थी. मणिपुर में भड़की हिंसा में 54 लोगों की जान जा चुकी है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. मणिपुर में मैतेई समुदाय को जनजाति के दर्जे और आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को भी अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार,  मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे को लेकर मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मणिपुर की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मणिपुर पर्वत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई ने ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने इस समस्या की वास्तविक जड़ को नहीं समझा.

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि यह पूरी तरह से सियासी और सरकार से संबंधित नीतिगत मुद्दा था. इसमें अदालत की कोई भूमिका थी ही नहीं. उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के आदेश से किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की केंद्रीय सूची में शामिल करवाए जाने की संविधान सम्मत प्रक्रिया में न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है.

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