नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत का रुख किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे सिसौदिया ने चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले, सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी, बल्कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी। मनीष सिसौदिया के वकील की दलीलों का मुख्य जोर मुकदमे में देरी पर था। तर्क दिया गया कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। बता दें कि, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 9 मार्च, 2023 को उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, इसी मामले में अहम भूमिका के लिए उन्हें 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कई महीनों तक जेल में भी मंत्री रहने के बाद सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। लड़के को कमरे में ले जाकर महिलाओं ने किया घिनौना काम और फिर... अपना वादा भूले उमर अब्दुल्ला! लोकसभा चुनाव में इस सीट से ठोकेंगे ताल, जानिए पहले क्या कहा था ? IIT गुवाहाटी के हॉस्टल में मृत पाया गया बीटेक का छात्र, ख़ुदकुशी की आशंका